Police Par Bharosa Karen

मोटर व्हीकल एक्ट पास–राज्यसभा

Date:

  • नाबालिग के वाहन चलाते समय हादसा होने पर अभिभावक को 25 हजार रु. का जुर्माना भी भरना होगा, जुवेनाइल एक्ट के तहत केस चलेगा 
  • हिट एंड रन के मामले में मौत होने पर 2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, यह पहले 25 हजार था
  • बगैर हेलमेट पर एक हजार रुपए और ओवर लोडिंग पर दो हजार रुपए जुर्माना..मोटर व्हीकल एक्ट के सख्त प्रावधानों पर बुधवार को राज्यसभा ने भी मुहर लगा दी। मोटर व्हीकल संशोधन बिल राज्यसभा में 13 के मुकाबले 108 वोटों से पारित हुआ। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर सख्त सजा से जुड़ा यह बिल लोकसभा में पारित हो चुका है, लेकिन टाइपिंग की गलती के कारण इसे संशोधन के लिए दोबारा लोकसभा में भेजा जाएगा। बिल में प्रावधान है कि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए एक्सीडेंट करता है, तो उसके पेरेंट्स को 3 साल तक जेल होगी। वाहन रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। जुर्माने की रकम भी कई गुना बढ़ाई गई है।  शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2 हजार की बजाय 10 हजार रुपए जुर्माना लगेगा। थर्ड पार्टी बीमा भी जरूरी है। हिट एंड रन के मामले में मौत होने पर 2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, जो पहले 25 हजार था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने करीब तीन घंटे चली चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि लोकसभा की मंजूरी के बाद इसी हफ्ते यह बिल राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक- राष्ट्रपति के दस्तखत होने के बाद अगस्त के मध्य तक बढ़ी हुई पेनाल्टी लागू हो जाएगी।
editor
editorhttp://www.thenewschannel.org
A MAN BEHIND THE PUNCH...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related